Modi Surname Case : गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को करेगा सुनवाई

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Modi Surname Case

अहमदाबाद। Modi Surname Case  शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 मई की तारीख गुजरात हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई और फैसले के लिए निर्धारित की है। बता दे कि इस मामले पर न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक सुनवाई कर रहे हैं। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट की एक जज गीता गोपी ने केस से अलग हो गई थीं। मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की विपक्षी नेता राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम सुनवाई 2 मई को की जाएगी।

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जज ने खुद को केस से किया अलग

राहुल गांधी की वकील ने जज गीता गोपी द्वारा खुद को अलग करने की जानकारी दी गई थी। उनकी वकील चंपानेरी ने कहा था कि अदालत की तरफ से मामले को बुधवार को सुनने की अनमति दी गई थी। फिर सुनवाई के लिए मामला आया तो उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया।

23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा

23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले के बाद संसद से राहुल गांधी सदस्यता को खत्म कर दिया गया था।

जानें क्या था पूरा मामला

2019 में राहुल गांधी चुनावी प्रचार को लिए कर्नाटक दौरे पर थे। 13 अप्रैल, को कोलार में उन्होंने रैली के दौरान मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला (Modi Surname Case) दर्ज किया। इसमें राहुल के द्वारा कहा गया था कि ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?’

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